राज्य
सरकार ने दंतेश्वरी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा महेन्द्र कर्मा
शासकीय कन्या महाविद्यालय दंतेवाड़ा के प्राचार्य डॉ. टी.आर डेहरे को
तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उनका
निलम्बन आदेश कल एक जनवरी को यहां मंत्रालय (महानदी भवन ) से जारी किया
गया। डॉं. डेहरे द्वारा क्रय संबंधी लाखों रूपए की अनियमितता व भ्रटाचार की
जांच के संबंध में अपर कलेक्टर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने समिति गठित कर
जांच रिपोर्ट सौंपी थी । रिपोर्ट के आधार पर प्राचार्य के विरूद्व
छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 का पालन नहीं किए जाने का प्रमाण पाया गया
। अतः इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के 1965 के नियम 3 का स्पष्ट
उल्लंघन मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील )
नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) तहत उनके खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई की गयी।
निलम्बन अवधि में डॉ डेहरे का मुख्यालय शासकीय महाविद्यालय अम्बिकापुर
निर्धारित किया गया है।