मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने
नए वर्ष के प्रथम दिवस एक समाज सेवी संगठन द्वारा आयोजित
कार्यक्रम में सीजीनेट जनपत्रकारिता जागरूकता यात्रा का शुभारंभ किया।
उन्होंने इसके लिए संस्था के जागरूकता वाहन को हरी झण्डी दिखाई। संस्कृति
विभाग के मुक्ताकाश मंच पर आयोजित कार्यक्रम में आयोजकों ने बताया कि
संस्था द्वारा जनपत्रकारिता में आम जनता को जोड़कर एक मोबाइल फोन नम्बर के
जरिए लोगों की समस्याएं इंटरनेट के माध्यम से शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का
प्रयास किया जाएगा। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के दूरदराज
आदिवासी बहुल क्षेत्रों में यह प्रयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री
ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन उपलब्ध निःशुल्क सेवाओं का लाभ मिल रहा है,
जिनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जनभागीदारी वेबसाइट तथा टोल फ्री नम्बर
1800-233-3663, आपात कालीन चिकित्सा सेवा के लिए संजीवनी एक्सप्रेस टोल
फ्री नम्बर 108, गर्भवती माताओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए महतारी
एक्सप्रेस को टोल फ्री नम्बर 102 और निःशुल्क आरोग्य परामर्श के लिए टोल
फ्री नम्बर 104 भी शामिल हैं। डॉ. सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि
सीजीनेट जनपत्रकारिता के माध्यम से भी इस दिशा में पहल की जा रही है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि दूरदराज के इलाकों में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस
अवसर पर मुख्यमंत्री के समक्ष बस्तर राजस्व संभाग के नारायणपुर जिले के
अबूझमाड क्षेत्र के कलाकारों ने गोंडी भाषा में नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन किया,
जिसमें यह बताया गया है कि गांव में मनरेगा आदि योजनाओं से संबंधित
समस्याओं के निराकरण के लिए किस प्रकार मोबाइल फोन के जरिए प्रशासन तक
सूचना भेजी जाती है और समस्या का तत्काल निराकरण भी हो जाता है।
मुख्यमंत्री ने इस नाट्य प्रस्तुति की प्रशंसा करते हुए कहा कि गोंडी बोली
में होने के बावजूद इस नुक्कड़ नाटक में भाषा कहीं दीवार बनकर आड़े नहीं आई।
कलाकारों ने ग्रामीणों की भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया।
शासकीय कॉलेज दंतेवाड़ा के प्राचार्य निलम्बित
राज्य
सरकार ने दंतेश्वरी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय तथा महेन्द्र कर्मा
शासकीय कन्या महाविद्यालय दंतेवाड़ा के प्राचार्य डॉ. टी.आर डेहरे को
तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उनका
निलम्बन आदेश कल एक जनवरी को यहां मंत्रालय (महानदी भवन ) से जारी किया
गया। डॉं. डेहरे द्वारा क्रय संबंधी लाखों रूपए की अनियमितता व भ्रटाचार की
जांच के संबंध में अपर कलेक्टर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने समिति गठित कर
जांच रिपोर्ट सौंपी थी । रिपोर्ट के आधार पर प्राचार्य के विरूद्व
छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 का पालन नहीं किए जाने का प्रमाण पाया गया
। अतः इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के 1965 के नियम 3 का स्पष्ट
उल्लंघन मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील )
नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) तहत उनके खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई की गयी।
निलम्बन अवधि में डॉ डेहरे का मुख्यालय शासकीय महाविद्यालय अम्बिकापुर
निर्धारित किया गया है।
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