Chhattisgarh Film Policy |
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति का उद्देश्य क्या है
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-
- प्रदेश में फिल्म निर्माण को फिल्म निर्माताओं के मध्य पहली पसंद बनाना।
- फिल्मों के शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ को सेंट्रल हब के रूप में विकसित करना।
- स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विकास करना और उन्हें बढ़ावा देना।
- फिल्मी निर्माण हेतु बुनियादी ढांचा तैयार करना।
- फिल्मी निर्माण क्षेत्र में राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करना।
- प्रचार-प्रसार विपणन एवं ब्रांडिंग के माध्यम से प्रदेश में फिल्मों तथा पर्यटन एवं संस्कृति विकास को गति प्रदान करना।
- प्रदेश के स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना।
- प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति की आसान प्रकिया बनाई जाना एवं प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रीय भाषाओं के फिल्मांकन को प्रोत्साहन करना।
- फिल्म निर्माण एवं प्रोत्साहन हेतु सभी आवश्यक उपाय।
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति बनने से क्या-क्या सुविधा मिलेगा :-
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति बनने से प्रदेश में फिल्म को बढ़ावा देने के लिए यह नीति प्रदेश में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में सहायक होगी। फिल्म नीति-2021 के तहत निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे-
- समस्त प्रकियाओं, अनुमोदन, अनुमति और लाइसेंस की रूकावटों को दूर करने के लिए परिभाषित करना।
- निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और छूट प्रदान करना।
- आधारमभूत संरचना बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करना।
- फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण हेतु एक अनुकूल वातावरण प्रदान करना।
- फिल्म निर्माताओं के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधायें विकसित करना।
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति के कियान्वयन के गठित फिल्म साधिकार समिति में कौन-कौन पदाधिकारी होंगे-
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति के कियान्वयन के अंतर्गत फिल्म विकास निगम के निर्णय से किसी भी उत्पन्न विवाद के समाधान हेतु एक अपीलीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसे फिल्म साधिकार समिति कहा जाएगा तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य रहेंगे:-
- संस्कृति मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन - अध्यक्ष
- अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ फिल्मढ विकास निगम - उपाध्यक्ष
- सचिव, संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन - सदस्य
- संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय - सदस्य
- प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ फिल्म् विकास निगम - सदस्य सचिव
फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ (फिल्म फेसीलिटेशन सेल) का गठन-:
फिल्म नीति कियान्वयन के लिए फिल्म विकास निगम के अंतर्गत एक समर्पित फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ (फिल्म फेसीलिटेशन सेल) का गठन किया जाएगा। सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग की अध्यक्षता में यह फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म हेतु प्रदेश की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह समिति फिल्म नीति 2021 के कियान्वयन, प्रकिया निर्धारण, आवेदनों के निराकरण संबंधित स्टेक होल्डर के समन्वय करेगी तथा फिल्म उद्योग की अद्यतन प्रवृत्तियों के अनुसार नीति संबंधी सुझाव एवं नियामक सुधार के लिए समय-समय पर प्रस्ताव तैयार करेगी।
फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ के सदस्य निम्नुलिखित होंगे-
- सचिव, संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन - अध्यक्ष
- प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ फिल्मध विकास निगम - सदस्य सचिव
- संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय - सदस्य
- उप संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय - सदस्य
- वरिष्ठ लेखाधिकारी, संस्कृति एवं पुरातत्व संचालनालय - सदस्य
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति का क्रियान्वयन कैसे होगा-
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति के क्रियान्वयन के लिए मसौदा तैयार किया गया है जो इस प्रकार है-
- संपूर्ण नीति एवं प्रपत्र संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जाएगें।
- यह नीति सभी पात्र राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के फिल्म शूटिंग अनुमति लेने और अनुदान आवेदनों पर लागू होगी।
- फिल्म शूटिंग की अनुमति और फिल्म निर्माण हेतु आवेदन करने से पूर्व एक बार (one time) ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
- अनुदान हेतु आवेदित परियोजना में दृश्य श्रव्य माध्यम से देश/ प्रदेश एवं प्रदेश के लोगों के बारे में कोई प्रतिकूल अथवा नकारात्मक दृश्य /संवाद न हो, इसका परीक्षण फिल्म फेसीलिटेशन सेल अनुदान स्वीकृति पूर्व कर सकेगा।
- फिल्म फेसीलिटेशन सेल फिल्म शूटिंग हेतु प्राप्त आवेदनों को समय पर अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों / अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा।
- फिल्म अनुदान हेतु आवेदित परियोजना के पूर्ण / प्रसारित होने के पश्चात् निर्माता द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुदान हेतु सहपत्रों सहित संस्कृति विभाग में आवेदन प्रस्तुत करेगा। अनुदान हेतु परियोजना लागत (COP) के मान्य प्रमुख व्यय मद संलग्न परिशिष्ट “अ” अनुसार होंगे।
- फिल्म सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा गठित वित्तीय समिति अनुदान प्रमाणों का परीक्षण करेगी, तथा अपनी अनुशंसा के साथ निर्णय के लिए फिल्मठ विकास निगम के अध्यक्ष को प्रेषित करेगी।
- अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के अनुमोदन के बाद आवेदक को एक अनुदान स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा।
- अनुदान राशि का भुगतान आवेदक को ऑनलाइन किया जाएगा।
- अनुदान राशि का भुगतान समस्त आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति पश्चात् कायीलय में प्रस्तुति दिनांक से 60 कार्य दिवस की अधिकतम समयसीमा के अंदर करने का प्रयास किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति में कैसे सुविधा मिलेगा-
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति सिंगल विंडो क्लीयरेंस :-
छत्तीसगढ़ में शूटिंग करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं के लिए एकल विंडो इंटरफेस प्रदान करने तथा समयबद्ध अनुमति तंत्र के लिए एक समर्पित ऑनलाइन फिल्मल वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा। सभी आवेदन फिल्म फेसीलिटेशन सेल द्वारा ऑनलाइन तरीक से प्राप्त किए जाएगें और संबंधित विभाग से समन्वय कर अनुमति हेतु कार्यवाई की जावेगी। यह समर्पित पोर्टल फिल्मं नीति के संबंध में सूचना-प्रसार के लिए एक मंच के रुप में भी कार्य करेगा और नियमों, अनुदान और अन्य सुविधा सेवाओं से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेगा। फिल्म फंसीलिटेशन सेल सभी फिल्म् निर्माताओं / आवेदकों को शूटिंग की अनुमतियों के लिए आवश्यक सहायता, समन्वय एवं सुविधा उपलब्ध कराएगा। छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय के आदेश क. एफ 5-01 / 2021 / 30 / सं. नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 04-05-2021 द्वारा फिल्म निर्माण संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने क॑ लिए राज्य शासन के अधीन जिले के कलेक्टर को अधिकृत किया गया है, जो कि फिल्म नीति 2021 के कियान्वयन में जिला स्तर पर सहयोग एवं समन्वय करेगा।
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति के अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि एवं मापदंड-
A पहली फिल्म के लिये अनुदान-
1. राशि रू. 4 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत Cost of Production (COP) का 25% जो भी कम हो।
मापदंड-
- 1. फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो।
- 2. न्यूनतम 20% सहायक कलाकार, टेक्निकल एवं ग्राउंड स्टाफ अनिवार्यता। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने चाहिए।
2. राशि रू.1.75 करोंड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25 प्रतिशत जो भी कम हो।
मापदंड-
- 1.फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों क न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो।
- 2. सहायक कलाकार, टेक्निकल एवं ग्राउंड स्टाफ अनिवार्य है।
B दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान :-
1. राशि रू. 1.25 करोड़ तक या फिल्मै की कुल लागत (COP) का 25% जो भी कम हो
मापदंड-
- 1. फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों क न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो।
- 2. न्यूनतम 20% सहायक कलाकार, टेक्निकल एवं ग्राउंड स्टाफ अनिवार्य है।
2. राशि रू. 2.00 करोड तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25%, जो भी कम हो।
मापदंड-
- 1. फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो।
- 2. न्यूनतम 20% सहायक कलाकार, टेक्निकल एवं ग्राउंड स्टाफ अनिवार्य है।
C तीसरी और आगे की फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुदान :-
1. राशि रू. 1.50 करोड़ तक या फिल्म की कुल लागत (COP) का 25% जो भी कम हो।
मापदंड-
- 1. फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस छत्तीसगढ़ प्रदेष में हो।
- 2. न्यूनतम 20% सहायक कलाकार, टेक्निकल एवं ग्राउड स्टाफ अनिवार्य है।
2. राशि रू. 2.25 करोड तक या फिल्मट की कुल लागत (COP) का 25% जो भी कम हो।
मापदंड-
- 1. फिल्म की सम्पूर्ण शूटिंग दिवसों के न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो।
- 2. न्यूनतम 20% सहायक कलाकार, टेक्निकल एवं ग्राउंड स्टाफ अनिवार्य है।
अनुदान राशि एवं मापदंड-
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति में टीवी धारावाहिक / शो के लिए अनुदान-
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति में छत्तीसगढ़ी फिल्म को बढ़ावा देने के लिए अनुदान-
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति में सिनेमाघरों के लिये प्रोत्साहन अनुदान-
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति में OTT प्लेटफार्म के लिए अनुदान-
व्यय मद :-
- Lead Actors fees
- Producer fees
- Director & Writer fees
- Supporting Cast Charges
- Dialogue/Story Writer fees
- Entourage Charges
- Extras & Features Charges
- Direction Department Fees
- Production Department Including Line Producer Fess
- Camera, Grip & Light Fees
- Sync Sound & Sync Security
- Art Department Fees Including Wages
- Costume department Fees
- Make-up & Make-up Material
- Choreographer & Photographer Fees
- Camera & Equipment Hire Charges
- Sound Equipment Hire Charges
- Light & grip Hire Charges
- Generator Hire Charges
- Vanity Van, Walkies & Picture Vehicles Hire Charges
- Workshop, Recce, Rehearsals expenditure
- Costume Purchase & Hire charges
- Art, Set & Props expenditure
- Transport Charges
- Location Charges
- Flights & hotel Accommodation expenditure
- Food & Beverage expenditure
- Production Office Cost
- Post Production, Legal & Auditor fees/Charges
छत्तीसगढ़ फिल्म नीति का लाभ लेने के किस विभाग को आवेदन करना होगा-
छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के तहत इस योजना संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में संस्कृति विभाग का संचालनालय रायपुर में है स्थित है।
कार्यालय का पता-Culture Department.Culture & Archaeology MGM Museum,Civil Lines, Near Raj Bhawan, Raipur (C.G.)
phon- 0771-25374040771-2234731Email- deptt.culture@gmail.com
Website- www.cgculture.in
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